PM Rahat Scheme: राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency) द्वारा स्वीकृत किये गए क्लेम्स का भुगतान 10 दिनों के अंदर किया जाएगा, जिससे अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चितता होगा और पीड़ितों का इलाज़ भी बाधित नहीं होगा.
एक्सीडेंट होने पर घबराएं नहीं, मिलेगा 1.5 लाख रुपये का ‘कैशलेस इलाज’, कैसे? डिटेल में जानें
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