हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले पर सुनवाई, आरोपियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है.
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नैनीताल हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 13, 2026 at 7:15 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. फिलहाल कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई वरिस्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ में हुई.
आज हुई सुनवाई पर आरोपियों की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि घटना में शामिल दर्जनों आरोपियों की जमानत हो चुकी है. उसी के आधार पर उनको भी जमानत पर रिहा किया जाये. जब घटना हुई थी उस वक्त अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. उनका नाम जांच के बाद आया. उन्हें सन्देह के आधार पर मामले में शामिल किया गया है. इस मामले में आज अब्दुल रहमान,वसीम,अब्दुल तस्लीम सहित अन्य ने अपनी जमानत के लिए प्रार्थनापत्र कोर्ट पेश किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे. जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित ,झूठे सपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया. यही नही उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया. जब जिला प्रसाशन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा तो उनपर पथराव किया गया. बाद में इसने दंगे का रूप ले लिया.
इसी दंगे में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए कईयों की जान तक चली गयी. आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है एफआईआर में उनका नाम नहीं है. पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये. दंगे में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसी आधार पर ये लोग भी जमानत मांग रहे हैं.
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