गुरुद्वारा कर्मचारी पर पेंचकस से कई वार कर हत्या करने के आरोपी लक्की निवासी शीशम झाड़ी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियुक्त घटना के बाद से ही जिला कारागार में है।
6 फरवरी 2023 को लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में एक युवक ने गुरुद्वारे के मुख्य गेट पर तैनात कर्मचारी कपिल शाह पर पेंचकस से कई वार कर घायल कर दिया था, जिसे गुरुद्वारा कर्मचारी तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाए। जहां चिकित्सकों ने कपिल की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे एम्स रेफर कर दिया। उपचार के दौरान कपिल शाह की मौत हो गई थी।
वहीं, गुरुद्वारा कर्मचारियों ने हमला करने वाले युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। आरोपी युवक ने अपना नाम लक्की निवासी शीशम झाड़ी बताया था। सहायक प्रबंधक गुरुद्वारा मंजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने मामले में 1 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बीते 25 फरवरी को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने 16 मार्च को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी लक्की को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न भुगतने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में विवेचक सहित 12 गवाह पेश किए।
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