हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण भूमि खाली कराई जानी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों के वहां से हटाने और विस्थापन क
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अब तक क्या हुआ
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी 2026 को सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावितो के लिये PM आवास योजना के लिये कैंप लगाने के निर्देश दिये हैं जहां जिला कैंप के माध्यम से प्रभावित लोगों को चिन्हित कर पीएम आवास योजना का आवेदन ले रहा है। आवेदकों की सूची सुप्रीम कोर्ट में जिला प्रशासन प्रेषित करेगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन करेगा।
बनभूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत 6 स्थानों पर लगे कैम्प
20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक शिविर का आयोजन होना है इन 6 कैंप वाले स्थानों से अधिक से अधिक परिवारों तक प्रशासन पहुंच पाए और यह कोशिश की जा रही है की कोई भी परिवार न छूटे और उन्हें इन पुनर्वास कैंपों के बारे में जनता जागरूक किया जाय।इलाके अलावा प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को आवेदन के लिए जागरूक किया जा रहा है।
रेलवे स्टेशन हल्द्वानी,
अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर,
राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा
राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा
मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा

