हल्द्वानी। कृषि विभाग ने जिले के निजी एवं सरकारी उर्वरक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। खरीफ सीजन में किसानों की ओर से विभिन्न फसलों की बुवाई जारी है। इसके चलते उर्वरकों की मांग और खपत बढ़ने की संभावना है। मुख्य कृषि अधिकारी रितु टम्टा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी विक्रेता किसानों को उनके राजस्व कृषि रकबे और बोई गई फसल के अनुसार ही खाद और उर्वरक उपलब्ध कराएंगें। उर्वरकों का अवैध भंडारण या कालाबाजारी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नजदीकी न्याय पंचायत, विकासखंड कार्यालय, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय या मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
Nainital News: उर्वरकों की कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई
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