उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में अंडरपास निर्माण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रेलवे को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्
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यह जनहित याचिका हल्द्वानी के ग्राम हाथी खाल और गोजाजाली के पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि गोजाजाली दक्षिण और हथियाल ग्राम सभा के निवासियों को फ्लाईओवर बनने और रेलवे क्रॉसिंग लिंक मार्ग बंद होने के कारण दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने रेलवे के अधिकारियों और जिला प्रशासन को समय-समय पर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उनकी मांग है कि रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड पर आवागमन की व्यवस्था पहले की तरह बहाल की जाए। इससे किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी लाने में सुविधा होगी और स्कूली बच्चों, बीमार व्यक्तियों तथा बाजार जाने वाले स्थानीय निवासियों को आवागमन में आसानी होगी।
ग्रामीणों की शिकायत है कि रेलवे क्रॉसिंग पर बरेली रोड लिंक रास्ता बंद होने से उन्हें खेतों के लिए पानी लाने और आवागमन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। याचिका में यह भी बताया गया है कि रेलवे ने 11 दिसंबर 2023 को अंडरपास बनाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए टेंडर भी स्वीकृत कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

