हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत दे दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। मलिक के खिलाफ इस मामले में दर्ज मु
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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार और आरोपी के अधिवक्ता से मलिक के खिलाफ दर्ज अन्य सात मुकदमों की स्थिति पूछी थी। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान इन सात मुकदमों की पुष्टि हुई है, जिनमें से कई में मलिक बरी हो चुके हैं, जबकि कुछ की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
अदालत ने मुकदमों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण दंगे से संबंधित मामलों में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दंगे के संबंध में मलिक के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से एक में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। शेष तीन मुकदमों में उन्हें अब जमानत मिली है। मलिक पर राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। उन पर कूटरचित और झूठे शपथपत्रों के आधार पर राजकीय भूमि हड़पने, नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने और अवैध निर्माण कर बेचने का भी आरोप है।
राज्य सरकार ने मलिक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी। प्रशासन जब अवैध अतिक्रमण हटाने गया, तो उन पर पथराव किया गया, जिसके बाद यह घटना दंगे में बदल गई। इस हिंसा में सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी और अन्य लोग घायल हुए थे।

