उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी निवासी कमल जोशी को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने यह फैसला दल-विरोधी गतिविधियों और संगठन की छवि को नुकसान प
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दल की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि कमल जोशी को पहले भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने न तो कोई संतोषजनक उत्तर दिया और न ही विवादित गतिविधियों का खंडन किया। इसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा UKD की प्राथमिकता है, और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कठोर निर्णय लिए जाते रहेंगे।
पहले भी भेजा गया था नोटिस, जवाब नहीं मिला
केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष राकेश सेमवाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 15 मार्च 2026 को कमल जोशी को एक नोटिस भेजा गया था। इसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दल के नाम का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट साझा किए, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई थी। बावजूद इसके, जोशी ने न तो कोई स्पष्टीकरण दिया और न ही विवादित सामग्री हटाई।
डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनधिकृत उपयोग बना वजह
पार्टी ने आरोप लगाया है कि कमल जोशी द्वारा विभिन्न आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया अकाउंट्स का अनधिकृत संचालन किया जा रहा था। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कई बार निर्देश देने के बावजूद उन्होंने इन अकाउंट्स को वापस नहीं किया।
यह भी कहा गया कि 23 मार्च को दूरभाष पर बातचीत में 25 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 8 अप्रैल को पुनः समय मांगे जाने के बावजूद अकाउंट्स हस्तांतरित नहीं किए गए।
सोशल मीडिया अकाउंट 7 दिन में सौंपने का निर्देश
निष्कासन के साथ ही पार्टी ने कमल जोशी को निर्देश दिया है कि वे 7 दिनों के भीतर सभी आधिकारिक डिजिटल अकाउंट्स (पासवर्ड सहित) केंद्रीय अध्यक्ष को सौंप दें। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

