नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी अल्मोड़ा निवासी चालक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
वादी ने आठ जनवरी 2022 को तल्लीताल थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि 29 दिसंबर 2021 को उनका पुत्र दीपक सिंह पोखरिया अपने दोस्तों के साथ कार में हल्द्वानी से नैनीताल की ओर आ रहे थे। लगभग दस बजे डोलमार क्षेत्र में विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही कैंटर के चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। इससे वाहन में सवार उनके पुत्र समेत पवन कार्की, अजय गिरी, पंकज बिष्ट को गंभीर चोटें आईं। शिकायतकर्ता के पुत्र दीपक की आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस ने आरोपी चालक ईश्वरी दत्त निवासी ग्राम व पोस्ट गुणादित्य तहसील गरूड़बाज जिला अल्मोड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि अनियंत्रित कार की वजह से दुर्घटना हुई। कैंटर अपनी दिशा में ही था जबकि कार गलत दिशा में आकर कैंटर के पिछले टायर से जा भिड़ा।

